सुप्रीम कोर्ट ने एआईएफएफ के अध्यक्ष प्रफ्ल्ल पटेल को हटाया: तीन सदस्यीय समिति को प्रशासनिक अधिकार सौंपे
नई दिल्ली6 मिनट पहले
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सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल को हटा दिया है। इतना ही नहीं, शीर्ष कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रिटार्यड जज अनिल आर. दवे, पूर्व चुनाव आयुक्त डॉ. एसएफ कुरैशी और पूर्व भारतीय कप्तान भास्कर गांगुली वाली समिति सीओए को महासंघ के एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज सौंपे हैं। अब नए चुनाव होने तक यह समिति ही देश में फुटबॉल गतिविधियां संचालित करेगी। बुधवार को दिल्ली फुटबॉल क्लब की याचिका पर इस लंबित मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा ने यह आदेश दिए।
पूर्व भारतीय कप्तान भास्कर गांगुली।
पूर्व कप्तान गांगुली ने की थी अपील
पिछले हफ्ते पूर्व भारतीय कप्तान भास्कर गांगुली ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि उनके पैनल द्वारा तैयार संविधान को मान्यता प्रदान की जाए। साथ ही कोर्ट अपनी निगरानी में AIFF को चुनाव कराने का निर्देश दे। वे सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति (COA) के सदस्य हैं।
2017 में हुआ था सोओए का गठन
शीर्ष कोर्ट ने 2017 में आदेश देते हुए सीओए का गठन किया था, जिसमें जिसमें पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी और गांगुली को राष्ट्रीय खेल संहिता के अनुसार एआईएफएफ का संविधान तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
प्रफुल्ल का कार्यकाल खत्म हो चुका है
भारतीय फुटबॉल महासंघ के चुनाव दिसंबर 2020 में होने वाले थे, लेकिन संघ ने अपने संविधान के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले का हवाला देते हुए चुनाव नहीं कराए। प्रफुल्ल पटेल ने दिसंबर 2020 में एआईएफएफ अध्यक्ष के रूप में अपने तीन कार्यकाल और 12 साल पूरे किए। जो खेल संहिता के तहत एक राष्ट्रीय खेल महासंघ के अध्यक्ष के लिए अधिकतम है।
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