IOA मामले में सुप्रीम कोर्ट का स्टे: ओलिंपिक महासंघ ने प्रशासकों की समिति के खिलाफ शीर्ष न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था
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नई दिल्लीएक मिनट पहले
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शीर्ष न्यायालय ने त्वरित सुनवाई की है। क्योंकि कमेटी आज कमेटी चार्ज लेने वाली थी।
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय ओलिंपिक महासंघ विवाद पर दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है। जिसमें IOA का संचालन प्रशासकों की समिति (COA) को सौंपने के आदेश दिए गए थे। ऐसे में कमेटी कोई फैसला नहीं ले सकेगी।
भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमना और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने भारतीय ओलंपिक संघ की तुरंत सुनवाई की मांग पर आदेश पारित किया। पीठ को बताया गया कि कमेटी को अभी IOA का कार्यभार लेना है। ऐसे में उच्चतम न्यायालय ने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट पर अब सोमवार को इस मामले की सुनवाई करेगा।
भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा- यह संवेदनशील राष्ट्रीय मामला है। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर COA की नियुक्ति को बाहरी हस्तक्षेप के तौर पर देखा जाएगा। ऐसे में IOA को बैन किया जा सकता है। मेहता ने FIFA द्वारा भारतीय फुटबॉल महासंघ के निलंबन का उदाहरण भी दिया।
हाई कोर्ट ने गठित की थी समिति
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को आईओए के मामलों को संभालने के लिए प्रशासकों की तीन सदस्यीय समिति (सीओए) के गठन का निर्देश दिया था और उसे IOA के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी थी।
समिति में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अनिल आर दवे, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉ. एस.वाई. कुरैशी और विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव विकास स्वरूप शामिल थे।
क्या है पूरा विवाद
हाई कोर्ट ने असलम शेर खान की याचिका पर IOA के अध्यक्ष नरिंदर बत्रा की हॉकी इंडिया अजीवन अध्यक्षता बर्खास्त कर दी थी। ऐसे में उन्हें IOA अध्यक्ष और FIH अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
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